कांग्रेस को 1700 करोड़ का इनकम टैक्स का नोटिस: हाईकोर्ट ने एक दिन पहले टैक्स असेसमेंट से जुड़ी याचिका खारिज की

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नई दिल्ली1 मिनट पहले

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कांग्रेस को भेजा गया नया नोटिस 2017-18 से लेकर 2020-21 के टैक्स असेसमेंट के लिए है। - Dainik Bhaskar

कांग्रेस को भेजा गया नया नोटिस 2017-18 से लेकर 2020-21 के टैक्स असेसमेंट के लिए है।

इनकम टैक्स विभाग ने कांग्रेस को 1700 करोड़ रुपए का नया डिमांड नोटिस जारी किया है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक यह डिमांड नोटिस 2017-18 से 2020-21 के लिए है। इसमें जुर्माने के साथ ब्याज भी शामिल हैं।

नए नोटिस को लोकसभा चुनाव से पहले नकदी संकट से जूझ रही कांग्रेस के लिए झटका माना जा रहा है। एक दिन पहले 28 मार्च को ही दिल्ली हाईकोर्ट ने टैक्स असेसमेंट को लेकर दायर कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी थी।

इससे पहले भी कांग्रेस ने 2014-15 से 2016-17 से असेसमेंट प्रोसीडिंग को चुनौती दी थी। उसे भी कोर्ट ने खारिज कर दिया था।

2017-18 में भाजपा ने 42 करोड़ रुपए की जानकारी नहीं दी
1700 करोड़ का नया नोटिस मिलने के बाद शुक्रवार दोपहर में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जिसमें पार्टी नेता अजय माकन ने दावा किया कि 2017-18 में हमारे 14 लाख रुपए के वॉयलेशन के ऊपर भाजपा के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 135 करोड़ रुपए कांग्रेस के बैंक खाते से छीनकर ले गए। 2017-18 में ही भाजपा को 1 हजार 297 लोगों ने करीब 42 करोड़ रुपए का चंदा दिया। भाजपा ने इन लोगों का सिर्फ नाम लिखा और छोड़ दिया। इसके अंदर नाम और पता दोनों जानकारी देनी होती है।

कांग्रेस बोली- BJP से 4600 करोड़ मांगे इनकम टैक्स विभाग
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अजय माकन ने बताया विभाग ने पुराने रिटर्न केस को फिर से खोलकर कांग्रेस के खिलाफ पूर्व नियोजित अभियान शुरू किया है। भाजपा भी टैक्स लॉ का गंभीर उल्लंघन कर रही है। विभाग को उससे 4,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की मांग करनी चाहिए।

दिल्ली HC ने कहा था- खातों में कई लेन-देन बेहिसाब थे
कांग्रेस ने चार साल (2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2020-21) के लिए इनकम टैक्स रीअसेसमेंट प्रोसिडिंग शुरू करने के खिलाफ याचिका दायर की थी। दिल्ली HC की जस्टिस यशवंत वर्मा और जस्टिस पुरुषेंद्र कौरव की बेंच ने 28 मार्च को याचिका खारिज करते हुए कहा था कि कांग्रेस के खातों में कई बेहिसाब लेनदेन थे। इनकम टैक्स अधिकारियों के पास टैक्स असेसमेंट पर एक्शन लेने के लिए ठोस सबूत थे, इसलिए एक्शन लिया गया है।

कांग्रेस ने दिल्ली हाईकोर्ट में यह याचिका चार साल (2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2020-21) के लिए इनकम टैक्स रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग शुरू करने के खिलाफ दायर की थी।

3 याचिकाएं पहले भी खारिज हो चुकीं
25 मार्च को भी कोर्ट ने कांग्रेस की तीन याचिकाएं यह कहते हुए खारिज कर दी थीं कि कांग्रेस ने मूल्यांकन पूरा होने का समय खत्म होने से कुछ दिन पहले और प्रोसिडिंग के लास्ट स्टेज में कोर्ट में अपील करने का विकल्प चुना है।

8 मार्च को कोर्ट ने इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल (ITAT) के आदेश को बरकरार रखा था। ट्रिब्यूनल ने 2018-19 के लिए 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के बकाया टैक्स की वसूली के लिए कांग्रेस को जारी डिमांड नोटिस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।

फ्रीज अकाउंट्स खुलवाने सुप्रीम कोर्ट जा सकती है कांग्रेस
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से 200 करोड़ का जुर्माना लगाने और उसके अकाउंट्स फ्रीज करने के बाद कांग्रेस पहले से ही पैसों की कमी से जूझ रही है। हाईकोर्ट से कोई राहत न मिलने के बाद यह कयास लगाए जा रहे हैं कि पार्टी सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। इनकम टैक्स ने 2018-19 के लिए टैक्स असेसमेंट को कांग्रेस के खातों से करीब 135 करोड़ की रिकवरी की थी।

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