केजरीवाल को CM-पद से हटाने को लेकर तीसरी याचिका दाखिल: दो खारिज हो चुकीं, दिल्ली HC बोला- भारी जुर्माना लगेगा; 10 अप्रैल को सुनवाई

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नई दिल्ली9 मिनट पहले

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केजरीवाल को CM पद से हटाने को लेकर दो याचिकाएं पहले ही खारिज हो चुकी हैं। - Dainik Bhaskar

केजरीवाल को CM पद से हटाने को लेकर दो याचिकाएं पहले ही खारिज हो चुकी हैं।

तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को CM पद से हटाने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में सोमवार को तीसरी याचिका लगाई गई। ये याचिका आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक संदीप कुमार ने लगाई है।

जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा, इस तरह की याचिकाएं पब्लिसिटी स्टंट पाने के लिए होती हैं। आप पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए। कोर्ट ने सुनवाई की तारीख 10 अप्रैल तय की है।

कोर्ट ने याचिकाकर्ता संदीप कुमार से पूछा- केजरीवाल के खिलाफ इस तरह की रिट कैसे जारी की जा सकती है। अदालत ने कहा कि चूंकि इसी तरह की याचिकाओं का निपटारा ACJ मनमोहन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ पहले ही कर चुकी है, इसलिए मामले को भी उसी पीठ के समक्ष लिस्ट किया जाना चाहिए।

दो याचिकाएं पहले खारिज हो चुकीं

28 मार्च: शराब नीति केस में जेल जाने के बाद अरविंद केजरीवाल को CM पद से हटाने को लेकर पहली याचिका सुरजीत सिंह यादव ने लगाई थी। हालांकि एक्टिंग चीफ जस्टिस ने 28 मार्च को याचिका का यह कहते हुए खारिज कर दिया था, ऐसा कोई कानून नहीं है जो किसी मुख्यमंत्री को जेल के अंदर से सरकार चलाने को मना करे।

4 अप्रैल: केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने को लेकर दूसरी याचिका 4 अप्रैल को खारिज हुई थी। ये PIL विष्णु गुप्ता की तरफ से दायर की गई थी, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता और हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए कहा था- ये मामला राज्य सरकार के अधीन है।

अब तीसरी याचिका में क्या दलील दी गई
याचिकाकर्ता संदीप कुमार ने कहा, इस बार उन्होंने जनहित याचिका नहीं बल्कि रिट याचिका दायर की है। वह पेशे से वकील हैं और आम आदमी पार्टी का संस्थापक सदस्य और एक सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं।

याचिका में केजरीवाल के खिलाफ अधिकार वारंट जारी करने की मांग की गई है, जिसमें उनसे यह बताने को कहा गया है कि वह किस अधिकार, योग्यता और पदवी के आधार पर दिल्ली के मुख्यमंत्री का पद संभाल रहे हैं।

इसमें आगे प्रार्थना की गई है कि जांच के बाद, केजरीवाल को तत्काल प्रभाव से दिल्ली के मुख्यमंत्री के कार्यालय से हटा दिया जाए।

ED ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था
ED ने केजरीवाल को 21 मार्च को 2 घंटे की पूछताछ के बाद उनके घर से गिरफ्तार किया था। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 22 मार्च को उन्हें 28 मार्च तक ED रिमांड पर भेजा था। 28 मार्च को उनकी रिमांड 1 अप्रैल तक बढ़ा दी गई। 1 अप्रैल को कोर्ट ने उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।​​​​​​

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